स्कूल दाखिला: पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आयु सीमा में नहीं मिलेगी छूट, कोविड सावधानी के निर्देश
Himachal News: हिमाचल स्कूल शिक्षा निदेशालय ने पहली कक्षा में स्कूल दाखिला के लिए आयु मानदंड पर सख्ती बरतने का फैसला किया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत नियम लागू होंगे। अभिभावकों की चिंता के बावजूद कोई छूट नहीं दी जाएगी। यह कदम बच्चों के शैक्षणिक भविष्य को मजबूत करने के लिए है। नियमों का पालन सभी स्कूलों में अनिवार्य होगा।
कोविड-19 के लिए स्कूलों में सावधानी
कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने स्कूलों में सावधानी बरतने के निर्देश दिए। शिक्षा निदेशक ने कहा कि खांसी, जुकाम या बुखार वाले बच्चे अन्य बच्चों से दूर रहें। मास्क पहनना अनिवार्य है। भीड़भाड़ से बचें। बार-बार हाथ धोएं और सैनिटाइजर का उपयोग करें। यह कदम बच्चों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। स्वास्थ्य विभाग की सलाह का पालन जरूरी है।
आयु मानदंड पर सख्त नियम
स्कूल दाखिला के लिए शिक्षा विभाग ने आरटीई अधिनियम 2009 और हिमाचल आरटीई नियम 2011 का हवाला दिया। नर्सरी से पहली कक्षा तक आयु मानदंड एनईपी 2020 के अनुसार हैं। अभिभावकों ने बच्चों के शैक्षणिक समय खोने की चिंता जताई। फिर भी, विभाग ने नियमों में छूट न देने का फैसला किया। यह कदम शिक्षा प्रणाली में एकरूपता लाने के लिए है। नियमों का पालन सभी स्कूलों में होगा। हिमाचल समाचार पर और अपडेट देखें।
जिला उपनिदेशकों को निर्देश
शिक्षा निदेशक ने सभी जिला उपनिदेशकों को कोविड सावधानियों और स्कूल दाखिला नियमों का सख्ती से पालन कराने को कहा। स्वास्थ्य विभाग की सलाह को लागू करना अनिवार्य है। स्कूलों में मास्क, सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी के नियम लागू होंगे। उपनिदेशकों को अपने क्षेत्रों में इन निर्देशों का प्रसार सुनिश्चित करना होगा। यह कदम बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता के लिए उठाया गया है।
