जेबीटी शिक्षक: हिमाचल हाईकोर्ट ने खारिज की उच्च वेतनमान की मांग, जानें क्या है पूरा मामला
Himachal News: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जेबीटी शिक्षकों की उच्च वेतनमान की मांग को खारिज कर दिया। प्राइमरी अस्सिटेंट टीचर (पीएटी) के रूप में नियमित किए गए शिक्षकों को पहले दो साल तक कम वेतनमान मिलेगा। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवॉल दुआ ने सरकार के फैसले को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि नियमितीकरण के बाद जेबीटी शिक्षक को 5910-20200+3000 ग्रेड पे मिलता है। इस फैसले से शिक्षकों की उम्मीदों को झटका लगा है।
कोर्ट का स्पष्ट फैसला
हाईकोर्ट ने कहा कि भर्ती नियमों में प्रारंभिक वेतनमान स्पष्ट है। जेबीटी शिक्षक को दो साल की सेवा के बाद ही उच्च वेतनमान मिलेगा। याचिकाकर्ताओं को अन्य जेबीटी शिक्षकों की तरह ही वेतन दिया गया। कोर्ट ने उनकी याचिका को बिना आधार माना। नियमों को चुनौती नहीं दी गई थी। जेबीटी शिक्षक नियमितीकरण के बाद भी प्रोबेशन अवधि के कारण उच्च वेतन से वंचित रहे।
नियमितीकरण का इतिहास
याचिकाकर्ता 2003 से 2007 के बीच पीएटी योजना के तहत भर्ती हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में पंकज कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश मामले में उनके नियमितीकरण को मंजूरी दी। 5 अगस्त 2020 को सरकार ने पीएटी को जेबीटी के रूप में नियमित किया। शर्त थी कि प्रारंभिक वेतनमान लागू होगा। 14 अगस्त 2020 को नियमितीकरण पूरा हुआ। शिक्षकों ने तर्क दिया कि प्रोबेशन नियम उनके मामले में लागू नहीं होना चाहिए।
शिक्षकों की मांग और तर्क
याचिकाकर्ताओं ने मांग की कि नियमितीकरण की तारीख से ही 10300-34800+4200 ग्रेड पे मिले। उन्होंने कहा कि भर्ती नियमों के अनुसार अनुबंध या कार्यकाल आधारित नियुक्तियों में प्रोबेशन लागू नहीं होता। दो साल तक कम वेतनमान ने उनकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया। जेबीटी शिक्षक लंबे समय से उच्च वेतन की मांग कर रहे थे। उनकी याचिका में नियमितीकरण के बाद भेदभाव का मुद्दा भी उठाया गया था।
कोर्ट का अंतिम निर्णय
हाईकोर्ट ने सरकार के नियमितीकरण आदेश को वैध ठहराया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को बिना भेदभाव के वेतनमान दिया गया। नियमों में दो साल की प्रोबेशन अवधि स्पष्ट है। शिक्षकों की मांग को खारिज करते हुए कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। यह निर्णय जेबीटी शिक्षकों के लिए निराशाजनक रहा। हिमाचल के शिक्षा क्षेत्र में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।
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