नेवी के जवान ने महिला कांस्टेबल को शादी का झांसा देकर कई बार किया रेप, बात शादी तक पहुंची तो मांगे 20 लाख और लक्जरी कार

Rape of female constable: कानपुर के बिधनू में सनसनीखेज घटना सामने आई है। नेवी के जवान ने शादी का झांसा देकर महिला सिपाही के साथ कई बार रेप किया। बात शादी तक पहुंची तो आरोपी के परिजनों ने सिपाही के घर पहुंचकर 20 लाख रुपये और लग्जरी कार की डिमांड कर दी।

पीड़िता के मुताबिक जवान ने अपने परिजनों का ही साथ दिया। इधर, आरोपी ने दिसंबर 2023 को किसी दूसरी युवती से सगाई कर ली। जानकारी होने पर पीड़िता ने पुलिस कमिश्नर से गुहार लगाई जिसके बाद आरोपित जवान और उसके पिता पर एफआईआर दर्ज की गई। रिपोर्ट में अपने दुख का इजहार करते हुए सिपाही ने यहां तक कहा कि मैं तो जैसे जिंदा लाश बन गई हूं।

बिधनू की रहने वाली युवती दूसरे जिले में महिला आरक्षी है। उसके मुताबिक गांव में रायबरेली के खीरो थाना क्षेत्र के मालपुर निवासी कृष्ण प्रताप सिंह की बहन ब्याही है। इसके चलते वह गांव आता-जाता था। कृष्ण प्रताप युवती से बातचीत करने लगा। मना करने के बावजूद वह तैनाती स्थान पर पहुंचने लगा।

महिला के मुताबिक युवक ने कहा कि वह उसे पसंद करता और शादी करना चाहता है। वर्ष 2023 में मिलने के लिए कानपुर सेंट्रल स्थित अतिथि गैलेक्सी होटल बुलाया। जहां पर उसने रेप किया। इसके बाद प्रयागराज स्थित होटल ले गया, वहां भी दुष्कर्म किया। आरोप है कि जुलाई में लखनऊ के एक होटल बुलाकर, वहां जबरन तीन दिन होटल में रोका और रेप करता रहा।

रिपोर्ट में पीड़िता ने कहा कि मैं तो जैसे जिंदा लाश बन गई हूं। बीते वर्ष कृष्ण के पिता रिश्ते की बात करने घर आए तो उन्होंने कहा कि बेटा नेवी में है। 20 लाख रुपये और कार देनी पड़ेगी, नहीं तो शादी नहीं करेंगे। इधर, पता चला कि जवान की प्रतापगढ़ की एक युवती से शादी तय हो गई है। सगाई के बाद आगामी 21 फरवरी को तिलक जबकि 24 फरवरी को विवाह है। एडीसीपी महेश कुमार ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।

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दिल्ली से अगवा ट्यूशन शिक्षिका गर्भवती हालत में बरामद, हाथ-पैर बांधकर हवस का शिकार बनाता था आरोपी

Delhi News: दिल्ली के बुराड़ी इलाके में ट्यूशन पढ़ाने वाली शिक्षिका को अगवा कर बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता को गर्भवती हालत में झांसी जिले से बरामद कर आरोपी कालू प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता घरों में जाकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी।

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि करीब चार-पांच माह पहले वह अपने घर के पास मंदिर गई थी। इस दौरान वहां एक महिला से उसकी मुलाकात हुई। महिला ने अपने बच्चों को घर आकर ट्यूशन पढ़ाने को कहा था। पीड़िता ने अच्छा पैसा मिलने की वजह से पढ़ाना शुरू कर दिया।

एफआईआर के अनुसार, पीड़िता एक दिन उस महिला के घर ट्यूशन पढ़ाने गई थी, लेकिन घर पर सिर्फ महिला का भाई कालू प्रसाद मौजूद था। इस दौरान कालू ने जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने घटना के बारे में किसी को बताने पर पीड़िता के छोटे भाई की हत्या करने की धमकी दी।

युवती के हाथ-पैर बांध कर मुंह पर टेप लगा देता था आरोपी

इस घटना के बाद उसने ट्यूशन पढ़ाना छोड़ दिया। 21 दिसंबर को मंदिर में आरोपी की बहन से पीड़िता की फिर मुलाकात हुई। वह पीड़िता को अपने घर ले गई। आरोप है कि चाय में नशीला पदार्थ पिलाकर उसने युवती को बेहोश कर दिया। जब उसकी आंख खुली तो वह अंजान जगह पर थी। पूछताछ करने पर उसे बाद में मालूम हुआ कि यह कालू का गांव है। यहां पर भी कालू ने उसे बंधक बनाकर कई बार दुष्कर्म किया। अक्सर युवती के हाथ-पैर बांध कर मुंह पर टेप लगा दी जाती थी।

झांसी में छापा मारकर पीड़िता को बरामद किया

पीड़िता जब घर नहीं पहुंची तो उसके पिता ने बुराड़ी थाने में 21 दिसंबर को शिकायत दी। पुलिस टीम सीसीटीवी कैमरे की फुटेज एवं टेक्निकल सर्विलांस की मदद से मामले की जांच करने लगी। इसके बाद पुलिस ने झांसी के गांव में छापा मारकर पीड़िता को बरामद कर लिया। यहां मेडिकल कराने पर मालूम हुआ कि वह गर्भवती है। इस दौरान आरोपी कालू मौके से फरार हो गया। पुलिस ने उसे दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है।

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महिला को दोस्त के बेटे के साथ हुआ प्यार, कई बार बनाए शारीरिक संबंध; फिर वीडियो कर दिए वायरल

Punjab News: पंजाब में बड़ी ही शर्मनाक घटना हुई है। पंजाब के खडूर साहिब में एक महिला को बेटे के दोस्त से प्यार हो गया। युवक ने महिला के साथ शादी का वादा किया था। ऐसे में उसने महिला के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए।

आरोपी ने महिला को शादी का झांसा देकर कई वर्षों तक दुष्कर्म करता रहा। लेकिन बाद में आरोपी ने महिला के अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। महिला ने आरोपी के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी है। आरोपी की पहचना सैम मसीह के तौर पर हुई है। पुलिस ने आरोपी और एक अन्य महिला के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि वह शादीशुदा है, लेकिन पति ने उसे छोड़ दिया है। उसका एक बेटा भी है। आरोपी सैम मसीह उसके बेटे का दोस्त है। आरोपी उनके घर आता-जाता था। ऐसे में उसने महिला को शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म किया। आरोपी पीड़ित महिला की ननद के साथ भी संबंध बनाता रहा। विरोध करने पर सैम ने पीड़िता का अश्लील वीडियो विभिन्न ग्रुपों में वायरल कर दिया।

पुलिस को दी शिकायत के अनुसार महिला की शादी करीब 20 वर्ष पहले हुई थी। पति ने उसे छोड़ दिया और वह किसी अन्य महिला के साथ रहने लगा। उसके बेटे को मिलने के लिए दोस्त सैम मसीह निवासी मिशन कंपाउंड अक्सर घर आता था। सैम मसीह ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और अपने मोबाइल पर उसके कई अश्लील वीडियो बनाए।

बाद में बेटी की ननद के साथ सैम मसीह ने संबंध बनाए। बेटी की ननद को जब पता चला कि सैम मसीह ने उसकी भाभी की मां के साथ ऐसा कोई वीडियो बनाया है तो उसने सैम मसीह से अपने मोबाइल पर मंगवाकर वीडियो कई ग्रुपों में शेयर कर दिए।

थाना सिटी प्रभारी इंस्पेक्टर हरप्रीत सिंह विर्क ने बताया कि महिला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं मामले में एक महिला को भी नामजद किया गया है। अभी फिलहाल जांच चल रही है। जांच के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी।

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दिल्ली हाई कोर्ट ने 14 साल की बच्ची के दुष्कर्म मामले में व्यक्ति को किया बरी, जानें क्या बताया कारण

Delhi News: दिल्ली हाईकोर्ट ने 14 साल की बच्ची से दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक व्यक्ति को पॉक्सो एक्ट के तहत बरी कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि ‘शारीरिक संबंध’ शब्द को यौन उत्पीड़न नहीं कहा जा सकता। मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की बेंच ने कहा, पीड़िता के बयान से यौन संबंध या यौन उत्पीड़न का संकेत नहीं मिलता।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, बेंच ने कहा, पीड़िता ने अपने बयान में ‘शारीरिक संबंध’ शब्द का इस्तेमाल किया लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि उसका इससे क्या मतलब था। यहां तक कि ‘संबंध बनाए’ शब्द का इस्तेमाल भी पॉक्सो एक्ट की धारा 3 या आईपीसी की धारा 376 के तहत अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

कोर्ट ने आगे कहा, हालांकि अगर लड़की नाबालिग है तो पॉक्सो एक्ट के तहत सहमति मायने नहीं रखती, लेकिन ‘शारीरिक संबंध’ शब्द को यौन संबंध में नहीं बदला जा सकता और इसे यौन उत्पीड़न में बदलने की तो बात ही छोड़िए। कोर्ट ने कहा कि नाबालिग ने यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया कि यौन उत्पीड़न हुआ था या नहीं और न ही इसे साबित करने के लिए कोई सबूत था। इसके अलावा, यह भी विवादित नहीं है कि वह अपनी मर्जी से याचिकाकर्ता के साथ गई थी। कोर्ट ने कहा, “ऐसे मामलों में संदेह का लाभ आरोपी के पक्ष में होना चाहिए।

लड़की की मां ने दर्ज कराई थी शिकायत

इस मामले में लड़की की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी कि एक अज्ञात व्यक्ति उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर घर से अगवा कर ले गया। इसके बाद लड़की ने पुलिस को बताया कि उनके बीच ‘शारीरिक संबंध’ बने। इस बयान के आधार पर ट्रायल कोर्ट ने आरोपी व्यक्ति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

व्यक्ति ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। इस दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि जिरह में नाबालिग ने कहा कि आरोपी ने न तो उस पर शारीरिक हमला किया और न ही उसके साथ कुछ गलत किया। इसके अलावा मेडिकल जांच में कोई बाहरी चोट या हमले के निशान नहीं मिले। साथ ही यह भी गौर किया गया कि ट्रायल कोर्ट ने दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा के लिए कोई तर्क नहीं दिया।

कोर्ट ने आरोपी को बरी करते हुए कहा, यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रायल कोर्ट इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा कि याचिकाकर्ता ने यौन उत्पीड़न किया है। पीड़ित की आयु यह निर्णय केवल इस आधार पर नहीं लिया जा सकता कि व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से कम है।

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नाबालिग लड़की को भगाकर किया था दुष्कर्म, अदालत ने सुनाई 20 साल कठोर कारावास की सजा

Himachal News: विशेष न्यायाधीश जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार की अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना, धारा 363 के तहत 3 वर्ष कारावास और 1000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

जिला अधिवक्ता एकलव्य ने मामले की पैरवी करते हुए बताया कि शिकायतकर्ता ने वर्ष 2022 में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें नंदपुर निवासी रोहित चौधरी पर उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर घर से भगाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर छापेमारी की और आरोपी के घर से नाबालिग लड़की को बरामद कर लिया। इस दौरान पीड़िता ने दुष्कर्म का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया और उसे अदालत में पेश कर न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराए।

पुलिस ने मामले की जांच कर सभी साक्ष्य और चालान न्यायालय में पेश किया। मामले की पैरवी करते हुए अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में करीब 16 गवाहों के बयान दर्ज कराए और साक्ष्य पेश किए। न्यायालय ने सभी गवाहों की गवाही और साक्ष्यों पर गौर करने के बाद दोषी को सजा सुनाई है।

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जमानत पर छुटे आरोपी ने 70 वर्षीय महिला के साथ दोबारा किया दुष्कर्म, पुलिस दर्ज की नई एफआईआर

Gujarat News: गुजरात के भरूच में एक व्यक्ति ने 70 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म किया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया और फिर कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। इस बीच कोर्ट ने उसे जमानत दे दी, जिसके बाद उसने पीड़िता के साथ दोबारा दुष्कर्म किया। इस संबंध में पुलिस उपाधीक्षक पीएल चौधरी ने बताया कि आरोपी शैलेश राठौड़ ने 15 दिसंबर और 22 दिसंबर को खेत में स्थित महिला की झोपड़ी में वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि आरोपी ने पीड़िता को धमकी भी दी कि अगर उसने मामले का खुलासा किया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

आरोपी फरार हो गया

पीड़िता द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने आमोद थाने में नई एफआईआर दर्ज की है। फिलहाल आरोपी फरार है। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए क्राइम ब्रांच और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की कई टीमें बनाई हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी को 18 महीने पहले एक महिला से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वह इस साल की शुरुआत में जमानत पर रिहा हुआ था।

11 वर्षीय बच्ची से बलात्कार

इस बीच, गुजरात के भरूच में भी इसी तरह की एक घटना में अपहरण और बलात्कार की शिकार 11 वर्षीय बच्ची की सोमवार शाम को सरकारी अस्पताल में मौत हो गई। अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि पीड़िता को यौन उत्पीड़न में गंभीर अंदरूनी चोटें आई थीं। भरूच जिले के औद्योगिक शहर अंकलेश्वर के सिविल अस्पताल में प्रारंभिक उपचार के बाद उसे वडोदरा के एसएसजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया।

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, एसएसजी अस्पताल के रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर डॉ. हितेंद्र चौहान ने बताया, “दोपहर करीब 2 बजे बच्ची को दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई। उपचार के बाद मरीज की हालत स्थिर हो गई, लेकिन शाम करीब 5.15 बजे उसे फिर से दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टरों ने तुरंत उसका इलाज किया, लेकिन शाम 6.15 बजे उसे मृत घोषित कर दिया गया।”

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Love Jihad: हिन्दू महिला को प्रेमजाल में फंसाकर किया रेप, अश्लील वीडियो बनाए; फिर धर्म परिवर्तन का डाला दवाब

Uttar Pradesh News: कानपुर जिला के नौबस्ता पुलिस स्टेशन में एक तलाकशुदा हिंदू महिला ने अकील नाम के लड़के पर बलात्कार और धर्म परिवर्तन के लिए जबरन दबाव बनाने को लेकर शिकायत दर्ज कराई। साथ ही पीड़िता ने आरोपी पर अश्लील वीडियो के जरिए उससे 5 लाख रुपये ऐंठने का भी आरोप लगाया।

बता दें की, पुलिस ने पीड़िता और अकील के बीच समझौता करवाया था। हालांकि, जब उत्पीड़न बंद नहीं हुआ, जब महिला ने अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (ADCP) से संपर्क किया, जिन्होंने मामले की जांच के आदेश दिए।

दरसल घटना कानपुर के दादा नगर इलाके की है। इस मामले में पीड़िता बर्रा की एक तलाकशुदा हिंदू महिला है, जो एक फैक्ट्री में काम करती है, जहां आरोपी अकील ठेकेदार के तौर पर काम करता था। जब अकील ने पीड़िता से संपर्क किया, तो उसने दावा किया कि वह अविवाहित है। हालांकि, बाद में पता चला कि वह पहले से शादीशुदा है।

इसके अलावा, अकील ने अपनी असली पहचान भी छिपाई और पीड़िता से दोस्ती करने के लिए खुद को “बउआ” बताया। लड़की को प्रेम के जाल में फंसाकर उससे शादी करने का वादा किया और साथ ही कई बार शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा है कि उसने अकील के साथ शारीरिक संबंध बनाने का विरोध किया, लेकिन उसने उसकी एक न सुनी।

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि अकील उसे कई होटलों में ले गया और उसकी अश्लील तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड किए। इस दौरान पीड़िता गर्भवती हो गई। जब अकील को गर्भावस्था के बारे में पता चला, तो उसने पीड़िता को गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया। आखिरकार, पीड़िता को उसकी असली पहचान पता चली, कि वह एक मुस्लिम व्यक्ति है और पहले से ही शादीशुदा है।

जब पीड़िता ने उससे सामना किया, तो अकील ने उस पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। पीड़िता ने स्पष्ट रूप से धर्म परिवर्तन करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अकील ने अश्लील तस्वीरों और वीडियो का इस्तेमाल करके उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि अकील ने उससे 5 लाख रुपये ऐंठने की कोशिश की।

जब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा, तो पीड़िता ने अकील की पत्नी से संपर्क किया। जब उसने अपनी पत्नी को अपनी पीड़ा बताई, तो उसकी मदद करने के बजाय अकील की पत्नी और उसके तीन साले ने पीड़िता के साथ बेरहमी से मारपीट की। घटना के बाद महिला ने पुलिस से शिकायत की।

इस मामले में पुलिस ने कोई ठोस कारवाई नहीं की। 5 दिसंबर को पुलिस ने पीड़िता और अकील के परिवार के बीच समझौता कराया। समझौता होने के बाद भी अकील ने पीड़िता पर 5 लाख रुपये देने और धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाना बंद नहीं किया।

20 दिसंबर को पीड़िता ने आखिरकार एडीसीपी से संपर्क किया और उन्हें अपनी आपबीती बताई। एडीसीपी ने मामले का संज्ञान लेते हुए नौबस्ता थाने को मामले की जांच करने के निर्देश दिए। पीड़िता के समर्थन में हिंदू संगठन आगे आए हैं। उन्होंने कानपुर में लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई है और अकील के खिलाफ सख्त कारवाई की मांग की है।

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UP News: युवक ने बनाया सेना के जवान की पत्नी का अश्लील वीडियो, ब्लैकमेल कर किया रेप

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में बागपत के बड़ौत नगर में एक किराएदार ने सेना के जवान की पत्नी की कथित वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर उसके साथ रेप किया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपी युवक सेना के जवान के घर में किराए पर रहता था। फरवरी में आरोपी ने उसकी पत्नी की नहाते समय वीडियो बना ली थी। इसके बाद वह वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए पीड़िता को लगातार ब्लैकमेल कर रहा था। इससे परेशान पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ कोतवाली बड़ौत में मुकदमा दर्ज करा दिया। पीड़िता महिला ने पुलिस को बताया कि उसका पति सेना में जवान है, जो वर्तमान अरुणाचल प्रदेश में तैनात है। उनके मकान में दोघट थाना क्षेत्र के तमेलागढ़ी गांव निवासी सचिन कुमार किराये पर कमरा लेकर रहता था।

पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने छुपकर उसकी नहाते समय मोबाइल फोन से वीडियो बना ली और उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने बताया, आठ नवंबर की सुबह आरोपी उसके घर में आया, जहां उसने उसे अकेला पाकर वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देते हुए अंदर कमरे में खींचकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। कोतवाली प्रभारी इंस्पेक्टर मनोज कुमार चाहल ने बताया कि पीड़तिा की तहरीर पर आरोपी सचिन कुमार पुत्र विष्णु निवासी तमेलागढ़ी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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डीएसपी ने डॉक्टर भाई की पत्नी को जबरदस्ती बनाया हवस का शिकार, पुलिस ने दर्ज किया मामला

Chhattisgarh Rape News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक डीएसपी के खिलाफ डॉक्टर के पत्नी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में बीती देर शाम मामला दर्ज किया गया है। आरोपित डीएसपी वर्तमान में एसडीओपी के पद पर सुकमा जिले के जगगुण्डा में पदस्थ है। दुर्ग शहर के मोहन नगर थाना क्षेत्र में यह मामला दर्ज किया गया है। अभी आरोपित डीएसपी तोमेश वर्मा की गिरफ्तारी नहीं की गई है और मामले की जांच की जा रही है। पीड़िता रिश्ते में आरोपित की भाभी लगती है।

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपित डीएसपी पुलिस सुकमा जिले के जगरगुंडा में एसडीओपी के पद पर कार्यरत है। सुकमा जिले में पदस्थ आरोपी डीएसपी की मौसी का घर दुर्ग में है। इस कारण से आरोपी डीएसपी का दुर्ग आना जाना लगा रहता है। इसी दौरान डीएसपी की अपनी मौसी की बहू यानी अपनी भाभी से भी परिचय गहरा हुआ।

आरोपित डीएसपी, पीड़ित महिला के अनुसार जुलाई 2020 में प्लाट खरीदने के सिलसिले में उनके घर आया था और अपने परिवार के साथ उनके घर पर ही रुका था था। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि 4 माह पहले 31 अगस्त 2024 को शाम 7:30 बजे आरोपित उसके घर पहुंचा ।

उस दिन महिला घर पर अकेली थी उसके पति पाटन गए हुए थे और बेटा ट्यूशन गया था। महिला ने आरोपित से कहा कि घर में कोई नहीं है। इसके बाद भी वह जबरन घर में घुस गया और उससे छेड़छाड़ शुरू कर दी। विरोध करने पर उसने उसके साथ मारपीट की और जबरदस्ती संबंध बनाए।

उसके बाद वह वहां से भाग गया जब उसका पति पाटन से लौटा तो उसने अपनी पूरी आपबीती बताई। पति-पत्नी ने शुरू में बदनामी के डर से से यह बात किसी को नहीं बताया। लेकिन वारदात के बाद जब महिला एकदम चुपचाप रहने लगी तो उसकी मानसिक स्थिति को देखकर पति ने उसे थाने में एफआईदर्ज कराने को कहा। बीती शाम पति-पत्नी दोनों दुर्ग शहर के मोहन नगर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई है।

मोहन नगर पुलिस ने बताया है कि पीड़िता की शिकायत मिली है और केस दर्ज कर लिया गया है। महिला के आरोपों की जांच की जा रही है।अभी आरोपित डीएसपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

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बड़े भाई के 5 साल की उम्र से शुरू किया यौन शोषण, 12 साल की उम्र की हैवानियत; 22 साल तक बनाया हवस का शिकार

World News: 27 साल की शावोघने फर्थ ने जो आपबीती बताई वह झकझोर देने वाली है. उन्होंने बताया कि मेरे बड़े भाई ने तब से मेरा यौन शोषण करना शुरू कर दिया था जब में 5 साल की थी.

शावोघने ने कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ी और आज उनके 37 साल के भाई कीरन फर्थ को 8 साल जेल की सजा सुनाई गई है. 4 दिसंबर को एक्सेटर क्राउन कोर्ट ने कीरन फर्थ को उसके कुकर्मों की सजा सुनाई. हालांकि कीरन लगातार उस पर लगे आरोपों से इनकार करता रहा.

कोर्ट ने पाया कि कीरन जब 16 साल का था तब से उसने अपनी बहन का यौन शोषण करना शुरू किया और 22 साल तक वह अपनी बहन के साथ दरिंदगी करता रहा. वहीं जब शावोघने के साथ जब उसने ये घिनौना काम शुरू किया तब उसकी उम्र मात्र 5 साल की थी और 12 साल की उम्र तक लगातार वह अपने भाई की हैवानियत का शिकार बनी.

जान लेने की कोशिश की

शावोघने ने बताया कि इस से तंग आकर उसने अपनी जान लेने की भी कोशिश की. उसने अदालत को बताया कि भाई की इस हरकत से मैं अवसाद, चिंता, सिजोफ्रेनिया और पीटीएसडी से पीड़ित हो गई.

मां ने भी दिया भाई का साथ

शावोघने ने बताया कि जब उन्होंने भाई की हरकत के बारे में अपनी मां को बताया तो मां ने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया और कहा कि वह नहाते वक्त केवल उसे साफ करता है जबकि मैं जानती थी कि वह नहाते समय मेरे साथ गलत करता था.

शावोघने ने कहा कि मैंने अपनी मां को चिट्ठी लिखकर यह बताने की कोशिश की. मैं अपने घर में परायों जैसा महसूस करने लगी थी. मुझे लगा कि मेरे दुख, मेरी भावनाओं को वो समझेंगी लेकिन उन भावनाओं को कभी स्वीकार नहीं किया गया. इसके बजाय मुझे इस धारणा से जूझना पड़ा कि मैं किसी के लायक नहीं हूं.

मेरे साथ जो बीत रहा था उस पर किसी को विश्वास नहीं हुआ. वो अनुभव इतने शर्मनाक थे कि उनके बारे में खुलकर बात भी नहीं की जा सकती है. इससे मेरे और मेरे भाई के रिश्ते में एक दरार पैदा हो गई जिसे मैं आज भी महसूस कर सकती हूं.

मेरा जीवन बहुत अलग हो सकता था

शावोघने कहती हैं कि मेरा जीवन बहुत अलग हो सकता था. लेकिन अब मैं चाहती हूं कि मैं अपने जैसे अन्य पीड़ितों के लिए कुछ अच्छा कर सकूं और उनकी मदद कर सकूं.

मेरे जीवन में अब माता-पिता नहीं है

शावोघने ने कहा कि मैं अपने उस बचपन के लिए दुखी हूं जिसे ये सब सहना पड़ा लेकिन अब इस बात का भी मुझे दुख है कि अब मेरे जीवन में ना मां है और न ही पिता. मेरे साथ जो हुआ उससे मैं कभी उबर नहीं पाऊंगी.

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