GST: पॉलिसीधारकों के लिए जरूरी अलर्ट; 22 सितंबर से पहले भरें प्रीमियम

बीमा पॉलिसी से जुड़े करोड़ों ग्राहकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। स्वास्थ्य (Helth) और जीवन बीमा पॉलिसीधारकों को सलाह दी गई है कि वे 22 सितंबर से पहले अपने प्रीमियम भुगतान और रिन्यूअल प्रक्रिया को ध्यान से पूरा करें। इसका कारण है कि 22 सितंबर 2025 से बीमा प्रीमियम पर जीएसटी (GST) में छूट लागू होने वाली है।

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