Supreme Court- संविदा कर्मचारियों को सरकारी कर्मियों के बराबर हक नहीं- सुप्रीम कोर्ट

ठेकेदार के माध्यम से अनुबंध पर नियुक्त कर्मचारी, सरकारी विभागों या निकायों के नियमित कर्मचारियों के बराबर समानता का दावा नहीं कर सकते।

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