Dr Harris Chirakkal, head of the Urology department at Thiruvananthapuram Medical College Hospital, has come out strongly against the deteriorating state of facilities at government medical colleges in Kerala, following reports that a patient named Venu died after not receiving adequate treatment. https://english.mathrubhumi.com/news/kerala/dr-harris-chirakkal-venu-medical-college-neglect-pux2r49p?utm_source=dlvr.it&utm_medium=mastodon #HarrisChirakka #GovernmentMedicalColleges #HospitalFacilities

सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल सुपरिटेंडेंट नियुक्ति के नए नियम जारी, पढ़ें डिटेल

Himachal News: प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों और सुपर स्पेशलिटी संस्थानों में मेडिकल सुपरिटेंडेंट नियुक्ति के लिए नए नियम लागू किए हैं। यह प्रशासनिक पद अस्पताल के संचालन, रोगी देखभाल और अनुशासन की जिम्मेदारी संभालता है। स्वास्थ्य सचिव ने पहली बार इसके लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नियुक्ति प्रक्रिया अनुभव और प्रशासनिक क्षमता के आधार पर होगी।

नियुक्ति के लिए जरूरी योग्यताएं

मेडिकल सुपरिटेंडेंट नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को निम्नलिखित योग्यताएं पूरी करनी होंगी:

  • MBBS डिग्री और किसी भी विषय में PG डिग्री (MD/MS) अनिवार्य है।
  • सरकारी मेडिकल कॉलेज में 10 साल का शिक्षण और प्रशासनिक अनुभव जरूरी है।
  • इसमें 5 साल विभागाध्यक्ष, डीन या डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट जैसे वरिष्ठ पद पर होना चाहिए।
  • उम्मीदवार का राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) या राज्य चिकित्सा परिषद में पंजीकरण जरूरी है।
  • गैर-मेडिकल संकाय इस पद के लिए पात्र नहीं होंगे।

14 फरवरी 2022 की अधिसूचना के अनुसार, मेडिकल सुपरिटेंडेंट नैदानिक विभाग में विभागाध्यक्ष का पद नहीं संभाल सकता।

चिकित्सा अधीक्षक की जिम्मेदारियां

मेडिकल सुपरिटेंडेंट का पद अस्पताल प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण है। उनकी मुख्य जिम्मेदारियां हैं:

  • शिक्षण अस्पताल का सुचारू संचालन सुनिश्चित करना।
  • रोगी देखभाल की गुणवत्ता बनाए रखना।
  • NMC, मेडिकल कॉलेज फैकल्टी और अस्पताल कर्मचारियों के बीच समन्वय स्थापित करना।
  • अनुशासन और प्रशासनिक नीतियों का पालन करवाना।
  • अस्पताल के संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना।

ये नियम अस्पतालों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं।

नियुक्ति प्रक्रिया

मेडिकल सुपरिटेंडेंट नियुक्ति का प्रस्ताव चिकित्सा शिक्षा निदेशक तैयार करेंगे। यह प्रस्ताव संकाय सदस्यों के अनुभव, प्रशासनिक क्षमता और प्रदर्शन पर आधारित होगा। उम्मीदवारों का चयन योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर होगा। चयन समिति में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। यह प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होगी।

गैर-मेडिकल संकाय पर रोक

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, गैर-मेडिकल संकाय जैसे MSc या PhD धारक इस पद के लिए पात्र नहीं होंगे। यह नियम मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए लागू किया गया है। केवल MBBS और PG डिग्री धारक ही आवेदन कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि अस्पताल प्रशासन में चिकित्सा विशेषज्ञता बनी रहे।

नियमों का महत्व

नए नियमों का उद्देश्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना है। ये दिशा-निर्देश रोगी देखभाल और अस्पताल संचालन में सुधार लाएंगे। साथ ही, यह सुनिश्चित करेंगे कि केवल योग्य और अनुभवी चिकित्सा पेशेवर ही इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त हों।

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