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Vijay: కరూర్‌ తొక్కిసలాట..దర్యాప్తు చేపట్టిన సీబీఐ

Vijay: విజయ్ (Vijay) సభలో జరిగిన తొక్కిసలాట ఘటన కేసు విచారణను ఇప్పుడు కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ (సీబీఐ) అధికారికంగా తీసుకుంది. 

Vaartha Telugu

ED का वरिष्ठ अधिकारी मांग रहा था 2.5 करोड़ रुपए रिश्वत, सीबीआई ने भाई को किया गिरफ्तार; आरोपी फरार

Shimla News: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) चंडीगढ़ ने अब तक का सबसे बड़ा रिश्वतखोरी का मामला दर्ज किया है। शिमला में तैनात प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का एक वरिष्ठ अधिकारी काले धन के मामले में शामिल दो आरोपियों से करीब 2.5 करोड़ रुपये की रिश्वत मांग रहा था। इस रिश्वत के खेल में उसका भाई भी शामिल था, जिसे सीबीआई ने चंडीगढ़ में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान विकासदीप के रूप में हुई है, जो दिल्ली के एक बैंक में उच्च पद पर तैनात था। सीबीआई ने उसकी कार से 54 लाख रुपये बरामद किए हैं। सूत्रों के मुताबिक, आरोपी के घर पर छापेमारी के दौरान सीबीआई ने 60 लाख रुपये भी बरामद किए हैं। आरोपी विकासदीप को सीबीआई ने देर रात ड्यूटी मजिस्ट्रेट के घर पर पेश किया।

कई अहम दस्तावेज जुटाए

सीबीआई ने उससे पूछताछ करने और अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए पांच दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन जज ने दो दिन की रिमांड मंजूर कर ली। वहीं, आरोपी ईडी अधिकारी फरार है और सीबीआई उसकी तलाश कर रही है। सीबीआई ने ईडी के शिमला कार्यालय पर भी छापेमारी कर कई अहम दस्तावेज जुटाए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में हिमाचल के दो लोगों से पूछताछ कर रही थी। ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने उन आरोपियों को शिमला स्थित अपने कार्यालय में बुलाया और उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी दी।

सीबीआई ने उन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाया

ईडी अधिकारी ने एक आरोपी से करीब डेढ़ करोड़ रुपये और दूसरे से करीब एक करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी। हालांकि, दोनों ने रिश्वत की रकम कम करने की मांग की। इस रिश्वत डील के समय आरोपी ईडी अधिकारी का भाई भी मौजूद था। ईडी अधिकारी के भाई विकासदीप ने शिकायतकर्ताओं को रिश्वत की रकम लेकर चंडीगढ़ बुलाया। इसी बीच उन्होंने चंडीगढ़ सीबीआई को इसकी सूचना दे दी। सीबीआई ने उन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाया, लेकिन विकासदीप रिश्वत की रकम लेकर अपनी स्कॉर्पियो कार में भागने लगा तो सीबीआई ने उसे पकड़ लिया।

सीबीआई कोर्ट में चल रहा मामला

सीबीआई ने जब उसकी कार की तलाशी ली तो उसमें से 54 लाख रुपये बरामद हुए। पहले भी दागी रही है ईडी कालेधन से जुड़े मामलों की जांच के लिए बनाई गई एजेंसी पर भी रिश्वतखोरी का दाग लग चुका है। छह साल पहले ईडी के चंडीगढ़ कार्यालय के एक डिप्टी डायरेक्टर का नाम भी रिश्वतखोरी के मामले में आया था।

आरोपी अधिकारी 600 करोड़ रुपये के पोंजी घोटाले के आरोपियों को फायदा पहुंचाने के बदले रिश्वत मांग रहा था। वह मामला सीबीआई कोर्ट में चल रहा है। इसके अलावा इसी साल अगस्त में सीबीआई ने दिल्ली में ईडी के एक असिस्टेंट डायरेक्टर को 20 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। वह मुंबई के एक ज्वैलर से रिश्वत मांग रहा था।

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हिमाचल हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी वैभव यादव मौत मामले की जांच, जानें क्यों दिया यह आदेश

Himachal News: हिमाचल हाईकोर्ट ने कुल्लू जिले के तोश में वैभव यादव की मौत मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) को सौंपने के आदेश जारी किए। वैभव की मौत नौ दिसंबर, 2023 को हुई थी।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने राज्य पुलिस के कुछ अधिकारियों की कथित संलिप्तता को देखते हुए सीबीआई शिमला के पुलिस अधीक्षक को घटना में तुरंत एफआइआर दर्ज करने और जांच को तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने के आदेश दिए।

तीन दिन में सौंपे रिकॉर्ड

कोर्ट ने राज्य पुलिस को डीजीपी के माध्यम से तीन दिन के भीतर सीबीआई को मामले से संबंधित सभी मूल रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के आदेश भी दिए।

कोर्ट ने कहा कि यह मामला न केवल पुलिस अधिकारियों द्वारा कर्तव्यों की उपेक्षा को दर्शाता है, बल्कि कानून के जनादेश का भी घोर उल्लंघन करता है। यदि एफआइआर समय पर दर्ज की गई होती तो पुलिस को जांच करने की और शक्ति मिलती। यदि पुलिस की राय में तथ्य, एफआइआर के तत्काल पंजीकरण लायक न होते तो प्रारंभिक जांच पूरी की जानी चाहिए थी।

पिता ने जताई थी हत्या की आशंका

कोर्ट के अनुसार, 14 फरवरी 2024 को वैभव यादव के पिता ने आशंका जताई थी कि बेटे की हत्या की गई है। पुलिस के पास संज्ञेय अपराध होने की सूचना थी।

एफआइआर दर्ज करने के लिए और कुछ भी आवश्यक नहीं था। वर्तमान मामले के तथ्य पुलिस विभाग के एक और निर्लज्ज आचरण को प्रदर्शित करते हैं, जिसने पहले से ही कम हो रहे सार्वजनिक विश्वास में और भी अधिक योगदान दिया है।

मामले के अनुसार, नौ दिसंबर, 2023 को हरियाणा के चार युवा छात्र वैभव यादव, कुशाग्र, शशांक शर्मा और रितिका मित्तल कुल्लू जिले में तोष नामक स्थान पर गए थे। वैभव की शाम को मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई।

11 दिसंबर, 2023 को वैभव का शव पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंप दिया गया। 14 फरवरी, 2024 को वैभव के पिता बलदेव यादव ने प्रदेश पुलिस महानिदेशक को एक लिखित अनुरोध प्रस्तुत किया, जिसकी एक प्रति एसएचओ पुलिस स्टेशन कुल्लू को भी भेजी गई, जिसमें उनके बेटे की मौत में गड़बड़ी की आशंका जताई गई।

पत्र में क्या लिखा था?

पत्र में बताया गया कि 10 दिसंबर, 2023 को मृतक के स्वजन के साथ पुलिस अधिकारियों का रवैया असहयोगात्मक था। कथित तौर पर वैभव के चाचा के अनुरोध के बावजूद वैभव के तीन साथियों और होटल स्टाफ से उनकी मौजूदगी में पूछताछ नहीं की गई।

पत्र के माध्यम से बलदेव ने विनय यादव नामक एक प्रशिक्षु आइपीएस अधिकारी के आचरण पर सवाल उठाए थे। आरोप था कि उसने कथित तौर पर स्थानीय पुलिस पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया था। कुशाग्र, शशांक और रितिका का घटना के बाद का आचरण भी संदेहास्पद बताया था।

आरोप था कि वैभव के बीमार होने का बहाना बनाकर कमरे में अकेले रहने के बारे में भी सवाल उठाया गया था, जबकि कुशाग्र के पिता ने कथित तौर पर टेलीफोन पर बातचीत के दौरान शिकायतकर्ता को बताया था कि कुशाग्र, शशांक और रितिका भी बीमार थे और उल्टी कर रहे थे।

बलदेव यादव की शिकायत के जवाब में छह मार्च, 2024 को पुलिस अधीक्षक कुल्लू ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कुल्लू संजीव चौहान को तथ्य खोजी जांच सौंपी। बलदेव यादव नेहाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 10 जुलाई, 2024 को एक पत्र लिखा। इस पृष्ठभूमि में तत्कालहाईकोर्ट ने आपराधिक रिट याचिका पंजीकृत की थी।

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पासपोर्ट घौटाला क्या है, CBI ने 50 जगह की छापेमारी, 16 अधिकारियों और 24 लोगों पर FIR दर्ज
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What Is Passport Scam CBI Raids: पासपोर्ट घौटाला क्या है, CBI ने 50 जगह की छापेमारी, 16 अधिकारियों और 24 लोगों पर FIR दर्ज

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