मनुष्य को मयिलादुथुरई में पोक्सो मामले में आठ साल की जेल की सजा सुनाई गई

मयिलादुथुरई के एक 31 वर्षीय व्यक्ति को पीओसीएसओ (यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा) मामले में आठ साल की कारावास की सजा सुनाई गई है।

दोषी, कार्तिक, 31, सेमबनकरम पुलिस की सीमा के तहत कंजानगरम गांव के निवासी, पर 2022 में एक 15 वर्षीय लड़की का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया था। मयिलादुथुरई में सभी महिला पुलिस स्टेशन में लड़की के माता-पिता द्वारा दर्ज की गई शिकायत के बाद, मयिलादुथुरई में सभी महिला पुलिस स्टेशन में एक शिकायत की गई थी। पुलिस ने एक POCSO मामला दर्ज किया और कार्तिक को गिरफ्तार कर लिया।

शुक्रवार को मयिलादुथुरई जिला सत्र अदालत में परीक्षण के दौरान, जिला और सत्र न्यायाधीश आर। विजयकुमारी ने कार्तिक को आठ साल के कारावास की सजा सुनाई और ₹ 2,000 का जुर्माना लगाया। अदालत ने कहा कि जुर्माना का भुगतान करने में विफलता के परिणामस्वरूप अतिरिक्त तीन महीने का कारावास होगा।

प्रकाशित – 24 जनवरी, 2025 09:23 PM IST

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Man sentenced to eight years in prison in POCSO case in Mayiladuthurai

A 31-year-old man from Mayiladuthurai has been sentenced to eight years of imprisonment in a POCSO (Protection of Children from Sexual Offences) case

The Hindu