दिशा सालियान केस: बॉम्बे हाई कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार का जवाब, हत्या के दावों को बताया निराधार

Maharashtra News: महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दिशा सालियान केस को लेकर स्थिति साफ की। दिशा, जो सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थीं, ने 9 जून 2020 को मलाड की एक इमारत से कथित तौर पर छलांग लगाई थी। पुलिस ने बताया कि पोस्टमॉर्टम और वैज्ञानिक जांच में आत्महत्या की पुष्टि हुई। दिशा के पिता सतीश सालियान की याचिका का विरोध करते हुए सरकार ने उनके हत्या के दावों को निराधार बताया।

पुलिस की जांच और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट

मालवणी पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर शैलेन्द्र नागरकर ने हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। इसमें कहा गया कि दिशा सालियान केस में कोई गड़बड़ी नहीं मिली। पोस्टमॉर्टम में यौन या शारीरिक हिंसा के कोई निशान नहीं पाए गए। दिशा उस रात नशे में थीं और पारिवारिक विवाद व बिजनेस असफलताओं से तनाव में थीं। उनके मंगेतर रोहन रॉय ने भी कोई संदेह नहीं जताया। जांच में सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान भी शामिल हैं।

सतीश सालियान की याचिका और आदित्य ठाकरे

दिशा के पिता सतीश सालियान ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दिशा सालियान केस की सीबीआई जांच और आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर की मांग की। उन्होंने दावा किया कि उनकी बेटी की हत्या और बलात्कार हुआ। सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये बेबुनियाद हैं। आदित्य ठाकरे ने भी याचिका को गलत और प्रेरित बताया। उन्होंने कोर्ट से सुनवाई का अनुरोध किया है।

एसआईटी की जांच और कोर्ट का रुख

महाराष्ट्र सरकार ने बताया कि दिशा सालियान केस की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने भी आत्महत्या की पुष्टि की। सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयानों में कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं मिली। सतीश सालियान ने पहले पुलिस जांच पर भरोसा जताया था, लेकिन अब वे सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने सुनवाई को दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट की अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी।

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